मध्यप्रदेश में दिवाली पर रेहड़ी पटरियों पर व्यवसाय करने वाले छोटे व्यापारियों को बाजार कर से छूट दी गई है। राज्य के
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
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बाजार कर में छूट से मिट्टी के दीपक बेचनेवालों, फूलों या सजावटी सामान और दीप-माला बेचनेवालों, धार्मिक प्रतीकों आदि के छोटे व्यापारियों को खासा फायदा होगा। प्राय: गांव के कारीगर, जरूरत महिलाएं ये सामान बेचने शहर आते हैं जिनसे इस बार बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री बेचने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।
बाजार कर में छूट से मिट्टी के दीपक बेचनेवालों, फूलों या सजावटी सामान और दीप-माला बेचनेवालों, धार्मिक प्रतीकों आदि के छोटे व्यापारियों को खासा फायदा होगा। प्राय: गांव के कारीगर, जरूरत महिलाएं ये सामान बेचने शहर आते हैं जिनसे इस बार बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री बेचने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।
प्रदेश में दीपावली पर्व के अवसर पर यह आदेश 29 अक्टूबर यानि धनतेरस से 11 नवम्बर 2024 यानि देवउठनी ग्यारस तक लागू रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 28 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर्स को विभाग ने दिशा-निर्देश दिए हैं।