बताया जा रहा है कि नए विधेयक के तहत गौ-तस्करी करने वालों को 7 साल की सजा के साथ गौ-तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी राजसात किया जाएगा। नए कानून के तहत मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कड़े फैसले लिये थे। उनमें से गौवंस रक्षा का फैसला भी शामिल है। इसी के साथ गौ-तस्करी में लिप्त पाए जाने वाला आरोपी सिर्फ कलेक्टर कोर्ट में ही अपनी याचिका लगा सकेगा। कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट में आरोपी की सुनवाई नहीं होगी। विधेयक के पास होते ही पुलिस को अब ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। पुलिस गौतस्करी में पकड़े गए आरोपी के खिलाफ अपने स्तर पर कड़ी कारवाई कर सकेगी।
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सरकार मना रही ‘गौवंश रक्षा वर्ष’
वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार साल 2024 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। गौवंश को लेकर के कई बड़े फैसले राज्य सरकार कर रही है। उसी के तहत ये नया कानून भी लाया गया है, जिसे गोवंश संवर्धन और संरक्षण कानून नाम दिया है। इस कानून के तहट अब से गौ-तस्करों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- Raksha Bandhan 2024 : सबसे पहले बाबा महाकाल को अर्पित की गई पहली राखी, सवा लाख लड्डुओं का लगा भोग