भोपाल

Vehicle Insurance: गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया तो होगी जेल, 4 हजार जुर्माना

Motor Vehicle Insurance: बिना थर्ड पार्टी बीमा दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 4,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है।

भोपालJun 14, 2024 / 10:13 am

Astha Awasthi

Motor Vehicle Insurance

Motor Vehicle Insurance: बगैर थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पकड़े जाने पर अधिकतम 4,000 रुपए का जुर्माना या तीन माह की सजा (अथवा दोनों) हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 55 फीसदी से अधिक वाहन बिना बीमा के सडक़ों पर दौड़ रहे हैं।
ये भी पढ़ें: 48 घंटे अहम… एंट्री लेने जा रहा प्री-मानसून, 36 जिलों में धुंआधार बारिश अलर्ट


होगी सीधी कार्रवाई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आदेश जारी कर अब मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। क्योंकि, यह दुर्घटनाओं या नुकसान के मामले में पीडि़तों को सहायता प्रदान करता है। जो वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन पर चेकिंग के दौरान सीधी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग के अनुसार ऐसे मामलों में पहली बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 2,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है।

4,000 रुपए का जुर्माना

दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन महीने तक कारावास या 4,000 रुपए का जुर्माना या दोनों है। मप्र के अलावा बाकी राज्यों में बड़ी संख्या में बगैर बीमा वाहन चल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 23 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इसमें 56 प्रतिशत वाहन बैगर बीमा के सडक़ों पर चल रहे हैं।

Hindi News / Bhopal / Vehicle Insurance: गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया तो होगी जेल, 4 हजार जुर्माना

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.