पेश कर सकती है ये बड़ा प्रस्ताव
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार खुले बोरवेल की वजह से बच्चों की मौत के मामले पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके बाद यदि कहीं भी बोरवेल खुले होने या किसी अनहोनी की खबर मिलती है तो ने पर न केवल आम लोगों बल्कि उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को भी इसका दंड भुगतना होगा। विधान सभा के इसी मानसून सत्र में खुले बोरवेल के लिए सख्त कानून बनाने संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। बता दें कि इसके बाद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जो खुले बोरवेल को लेकर नया कानून लाएगा।
विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान
राज्य की मोहन सरकार खुले नलकूप या बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सरकार के नए बिल में खुले बोरवेल में बच्चों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करेगी। इसके साथ ही लापरवाही करने वालों पर जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान भी इस विधेयक में होगा।
1 से 19 जुलाई तक इन तारीखों में होगी बैठकें
विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 14 बैठक होंगी। इन बैठकों के लिए तारीखें भी तय की जा चुकी हैं। सत्र की शुरुआत 1 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। इस सत्र में 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई 2024 को बैठकें आयोजित होंगी।