इसके अलावे, सरकार ने संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादियां करने की भी अनुमति दे दी है, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग उपस्थित रह सकेंगे। वहीं, अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी सूरत में नहीं खुलेंगे, लेकिन एकल दुकानें खुल सकेंगी। इसमें भी ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जबकि ग्रीन जोन में विशेष परिस्थितियों में पाबंदियों को छोड़कर सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने जिले के सभी कलेक्टरों को संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। हमें रेड और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में बदलना है।
खुलेंगे दुकान, बंद रहेंगे मॉल और कॉम्पलेक्स शहरी क्षेत्रों में बाजार, मॉल और कॉम्प्लेक्स मार्केट नहीं खुलेंगे। हालांकि आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति रहेगी। जबकि मोहल्ले और आवासीय परिसरों में चल रही सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन के अन्य बिंदुओं का पालन करना होगा।
ग्रीन जोन में 50 फीसदी क्षमता के साथ बस डिपो खुल सकेंगे। 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ बसें चल सकेंगी। ऑरेंज जोन जिले से भीतर और बाहर बसों का संचालन कर सकेंगे। टैक्सी व कैब को कुछ प्रतिबंध के साथ अनुमति दी जा सकेगी। चार पहिया वाहन में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री रह सकेंगे। रेड जोन में टैक्सी-कैब, ऑटो रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा।