भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह आदेश आबकारी अधिनियम के तहत जारी किया है। जिसमें ग्राहक के लिए रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दे कि शहर में रात के समय लगातार हो रही दुर्घटनाओं और क्राइम से जुड़े मामलों के आदार पर मीडिया, सोशल मीडिया और आमजन लगातार इन मुद्दों को उठा रहे थे। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है।
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कलेक्टर ने जारी किया आदेश
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में देर रात तक खुलने वाले बार और रेस्टोरेंट को सील कर कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही उनके लाइसेंस निलंबित करने के प्रस्ताव संबंधित अधिकारी के पास भेजें। पिछले दिनों उन्होंने सभी एसडीएम को भी इसके लिए निर्देशित किया था। अब एसडीएम के साथ आबकारी अमला भी शराब दुकान, बार, रेस्टोरेंट और होटलों पर कार्रवाई करेगा। यह भी पढ़ें- एमपी में फिर बने धमाकेदार बारिश के 2 सिस्टम, भोपाल समेत इन जिलों में भारी बारिश का Alert
आए दिन हो रहे विवाद बता दें कि भोपाल में देर रात तक बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें खुलने से लगभग हर रोज नशे में धुत लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार तो हो ही रहे हैं, साथ ही विवादों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस और समाचारों में भी ये मामले सुर्खियों में रहते हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आबकारी विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है।
आए दिन हो रहे विवाद बता दें कि भोपाल में देर रात तक बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें खुलने से लगभग हर रोज नशे में धुत लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार तो हो ही रहे हैं, साथ ही विवादों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस और समाचारों में भी ये मामले सुर्खियों में रहते हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आबकारी विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है।
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