इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आने वाली 3 दिसंबर को राजधानी भोपाल में स्थित सभी शराब दुकानों के साथ साथ होटल, बार, रेस्टोरेंट, सैनिक कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट, देशी शराब भंडार केंद्रों पर शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में कलेक्टर की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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कलेक्टर ने जारी किए आदेश
मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए किए गए मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना को देखते हुए राजधानी भोपाल की सात विधानसभाओं के अंतर्गत आने वाली सभी 87 शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। खास बात ये है कि कलेक्टर आशीष सिंह की ओर से जारी आदेश सिर्फ शराब दुकानों पर ही नहीं बल्कि होटल बार, रेस्टोरेंट बार, सैनिक कैंटीन, वाइन रिटेल आउटलेट, देसी शराब भंडार गृह पर भी प्रभावी तौर पर लागू रहेगा। इन सभी जगहों पर 24 घंटे तक शराब बेचने की अनुमति निरस्त रहेगी।