भोपाल

4 मई से इन शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, देखें क्या है सरकारी आदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं।

भोपालMay 02, 2020 / 11:03 pm

Faiz

4 मई से इन शर्तों के साथ खुलेंगी शराब की दुकानें, देखें क्या है सरकारी आदेश

भोपाल/ कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश समेत देशभर में किये गए लॉकडाउन बीच बंद शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। ये दुकानें 4 मई से प्रदेशभर में खोली जाएंगी। इस संबंध में 1 को केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद आज यानी 2 मई को मध्य प्रदेश वाणिज्यकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ देशी और अंग्रेजी शराब दुकानें खोलने के आदेश जारी किये हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं।

 

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आबकारी विभाग ने दिये ये निर्देश

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आबकारी आयुक्त ग्वालियर मध्य प्रदेश से जारी आदेश में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए प्रदेश में मदिरा/ भांग आदि की दुकानों को खोले जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। साथ ही कहा गया है कि, इस निर्देश को 4 मई से प्रभावी करने की भी बात कही गई है। बता दें कि, शराब की इन दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे एमपी समेत अन्य राज्यों को करोड़ों रुपयों का राजस्व नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की कुछ पूर्ति के साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को शराब की दुकानें खोलने की परमीशन दी थी। ताकि बड़ी आर्थिक हानि को किसी तरह से भरा जा सके।

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