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ताकि न हो सके शराब तस्करी
बता दें कि, राजधानी के आसपास के इलाके ऑरेंज और ग्रीन जोन में आते हैं। इस हिसाब से इन इलाकों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन, सरकार रेड जोन वाले इलाकों में शराब बिक्री या तस्करी पर पूरी तरह सख्ती बरतना चाहती है, जिसके मद्देनजर अवैध तस्करी रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने रणनीति बना ली है। आसपास के जिलों से राजधानी आने वाले सड़क मार्गो के नाकों पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। साथ ही इन्हें आदेश हैं कि, इन मार्गों से गुजरने वाले हर एक वाहन की कड़ी तलाशी ली जाए, अवैध रूप से शराब ले जाते पकड़े जाने पर वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिये हैं।
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तत्काल प्रभाव से प्रभार संभालने का मिला आदेश
बाहरी जिलों से भोपाल में प्रवेश करने वाले 13 मार्गों को सरकार ने चिन्हित किया है। हर प्रवेश मार्ग पर 13 अधिकारियों की मय टीम के तैनाती की गई है। आदेश 5 मई की रात को जारी हुए हैं, जिसके जरिये सभी अधिकारियों से कहा गया है कि, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, सभी आबकारी उपनिरीक्षक चैक पोस्ट पर जाकर तत्काल रिपोर्ट दें। साथ ही, अपने अधिनस्त स्टाफ को भी अपने साथ लेलें। याद रखें कि, किसी भी स्थिति में मदिरा का परिवहन जिलें में प्रतिबंधित है।
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-ग्रीन जोन वाले 24 जिले (जहां शराब बिक्री की जा सकती है)
रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी
-ऑरेंज जोन वाले 19 जिले (जहां शराब बिक्री की जा सकती है)
खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना
-रेड जोन वाले 9 जिले (जहां शराब बिक्री पर प्रतिबंध है)
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर