आपको बता दें कि, केंद्र सरकार की ओर से चुनाव कानून में संशोधन को लेकर संसद में बिल लाई थी, जिसके पारित होने के बाद अब कानून बन चुका है। इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, यह लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। लिंक करने के लिए मतदाताओं को मजबूर नहीं किया जा सकता।
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NVSP पोर्टल से जोड़ें वोटर आईडी-आधार
-आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले एनवीएसपी यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर रजिस्टर करना होगा।
-अब पोर्टल के होम पेज पर Electoral Roll पर क्लिक करना होगा।
-यहां अपने वोटर आईडी की डिटेल डालनी होगी।
-इसके बाद दाएं तरफ Feed Aadhaar No पर क्लिक कर आधार कार्ड की डिटेल्स और EPIC नंबर डालना होगा।
-इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी आएगा।
-इसे दर्ज करते ही स्क्रीन पर आधार और वोटर आईडी के लिंक होने पर नोटिफिकेशन दिखाई देगा।
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SMS के जरिए लिंक करें वोटर आईडी-आधार
आपको 166 या 51969 पर एक एसएमएस भेजना होगा, जिसमें वोटर आईडी-आधार लिंक की रिक्वेस्ट देनी होगी। एसएमएस का खास फॉर्मेट होगा जिसमें वोटर आईडी नंबर और आधार नंबर भेजना होगा।
कॉल से लिंक करें वोटर आईडी-आधार
आप कॉल सेंटर के नंबर पर फोन करके भी वोटर आईडी और आधार को लिंक कर सकते हैं। 1950 नंबर पर फोन कर अपनी वोटर आईडी और आधार कार्ड के बारे में जानकारी देकर दोनों को लिंक किया जा सकता है।
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