भोपाल

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहना योजना के लिए जरूरी हैं ये 3 डॉक्यूमेंट्स, तभी मिलेगा लाभ

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.30 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि दी जाती है…….

भोपालOct 03, 2024 / 02:12 pm

Astha Awasthi

Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं की जिंदगी बदल रही। इस योजना के पैसों से महिलाएं स्वयं का पालन-पोषण सही ढंग से कर पा रही है। बीते दिनों पहले जब इस योजना के बारे में महिलाओं से बात की गई तो सतना में रहने वाली राधा वर्मा ने बताया कि योजना के पैसों से वे अपने और बच्चों के उपयोग में आने वाले कपड़े और अन्य सामान की खरीदारी करती है। अगर किसी महीने खर्चा नहीं हुआ तो हाथ में पैसे रहते हैं, जो कभी भी काम आते हैं।

तैयार कर लें डॉक्यूमेंट्स

जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में 10 तारीख को 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर करने का प्रावधान है। इस प्रकार लाड़ली बहना योजना में हर माह करीब 16 सौ करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक खातों में डाले जा रहे हैं।
5 मार्च 2023 को तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की थी। इस योजना में शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआती दौर में महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से राशि ट्रांसफर की थी लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ा कर एक हजार प्रतिमाह से 1250 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। जिन महिलाओं के नाम इस योजना में नहीं जुड़े हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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लाड़ली बहनें इस योजना में अपना नाम जुड़ाने के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से तैयार कर लें। आने वाले समय में जब भी इस योजना के आवेदन चालू होंगे तो आप तुरंत इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगी। फिलहाल में अभी इस योजना के नए आवेदन नहीं लिए लिए जा रहे लेकिन डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने से समय की बर्बादी नहीं होगी।

ये हैं योजना के आवश्यक दस्तावेज़

-समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
-आधार कार्ड
-मोबाइल नंबर

ये हैं योजना की शर्ते

-महिला मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
-महिला विवाहित हो, योजना में विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित है।
-महिला आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

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