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कलेक्टर ने दिये आदेश
कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि, कोलार के वार्ड नंबर- 80, 81,82,83,84,52 और 53 को मिलाकर ये कंटेंनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के सभी मार्गों को पूरी तरह से सील किया जाएगा ताकि, आवाजाही पूरी तरह से बंद रहे। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।
घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं
कंटेंनमेंट जोन से मेडिकल इमरजेंसी या शोक सूचना के अलावा, किसी अन्य कारणों से शहर में निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सिर्फ शासकीय, नगर निगम और पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिये भी उन्हें संबंधित विभाग की आईडी दिखाना आवश्यक होगी।
7 वार्डों में 1800 कोरोना संक्रमित
आपको बता दें कि, संबंधित इलाकों में लॉकडाउन लगने से यहां रहने वाली 2 लाख 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित होगी। ये भोपाल नगर निगम की कुल आबादी का 10 फीसदी से भी अधिक है। बता दें कि, मौजूदा समय में सिर्फ इन्हीं 7 वार्डों में 1800 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसके चलते यहां संकर्मण की रफ्तार को नियंत्रण में लाने के लिये इन इलाकों को सील किया जा रहा है।
इस तरह होगी रोजाना की पूर्ति
जारी आदेश के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में रहने वाली आबादी की रोजाना की जरूरी चीजें, जैसे- दूध, सब्जी, किराना आदि की आपूर्ति उनके निवास स्थान तक नगर निगम और ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनडोर डी-मार्ट, विशाल मेगा मार्ट आपूर्ति और सांची पार्लरों के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान आमजन स्वयं बाहर निकलकर सामान नहीं खरीद सकेंगे। बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की स्थिति में अनुविभागीय दंडाधिकारी कोलार से अनुमति लेकर ही बाहर जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
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