इंदौर में वोटिंग 13 मई को है। यही कारण है कि मोती सिंह पटेल और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई चाहते हैं। मोतीसिंह ने अक्षय बम के फार्म बी को ही अपनी याचिका का आधार बनाया है। इसमें कहा गया था कि यदि कांग्रेस का आधिकारिक प्रत्याशी नाम वापस लेता है या उसका नामांकन निरस्त होता है तो डमी केंडिडेट मोतीसिंह पटैल को प्रत्याशी माना जाए।
यह भी पढ़ें— Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों के लिए आई अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान बता दें कि कांग्रेस ने इंदौर में अक्षय कांति बम Akshay Bam को अपना उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन उन्होंने अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। वे पार्टी भी छोड़ गए और बीजेपी की सदस्यता ले ली। अक्षय बम के जाने के बाद कांग्रेस ने अपने डमी प्रत्याशी की उम्मीदवारी के लिए कोशिश की लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही है। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच से उनकी याचिका निरस्त हो चुकी है।
शनिवार को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल Indore Congress dummy candidate Moti Singh Patel की याचिका खारिज कर दी थी। इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पटेल ने अब अपनी उम्मीदवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नाम वापसी के बाद मोती सिंह ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार बनाने की अपील की थी। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी (सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट) मोती सिंह पटेल dummy candidate Moti Singh Patel ने इससे पहले सिंगल बैंच में भी 30 अप्रेल को इस मामले में याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।