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भोपाल

Indian Railway: ये ‘कोटा’ लगा दीजिए… तुरंत मिलेगी कंफर्म सीट, टीटीई भी कुछ नहीं बोलेगा

Indian Railway: भारतीय रेलवे में सिर्फ VVIP, नेता-मंत्रियों के टिकट ही कोटे से कन्फर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे में कई और कोटे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आम आदमी का टिकट भी कन्फर्म हो सकता है।

भोपालJul 12, 2024 / 10:52 am

Astha Awasthi

Indian Railway

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Indian Railway: अगर आप ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपको मध्यप्रदेश से जाने वाली किसी भी ट्रेन में टिकट चाहिए लेकिन वेटिंग लंबी है, तब भी आपको भी कंफर्म टिकट (Confirm Ticket) मिल सकता है। आप कई सारे कोटे का यूज कर सकते हैं। कई लोगों को इन कोटे के बारे में पता ही नहीं होता है।
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भारतीय रेलवे सिर्फ VVIP, नेता-मंत्रियों के टिकट ही कोटे से कंफर्म नहीं करता बल्कि आम आदमी को भी कोटे देता है। जानकारी के लिए बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket booking) छोड़कर भी रेलवे में ऐसे कई कोटे हैं, जिनके इस्तेमाल से आम आदमी का टिकट भी कंफर्म हो सकता है। आम यात्री भी इन कोटे (Railway Quota) के तहत रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं।

ये हैं भारतीय रेलवे द्वारा दिए जाने वाले कोटे (Railway Quota)

LD: लेडीज कोटा

45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को ये कोटा मिलाता है। प्रेगनेंट महिला के केस में उम्र की पाबंदी नहीं होती है।

FT: फॉरेन टूरिस्ट कोटा

विदेशों से आए लोगों को यह कोटा दिया जाता है। जिसके तहत कंफर्म सीट मिलती है।

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SS: सीनियर सिटीजन कोटा

सीनियर सिटीजन कोटा (Senior Citizen Quota) 60 साल से ऊपर के पुरुष या 58 साल से ऊपर की महिला यात्री को दिया जाता है।

HQ: हाई ऑफिशल या हेडक्वॉर्टर कोटा

रेल अधिकारी, ब्यूरोक्रेटस, हाई रैंक ऑफिसर्स और अन्य VIPs को इस कोटे के तहत यात्रा की छूट होती है।

DF: डिफेंस कोटा

आर्मी (नेवी, एयरफोर्स और थल सेना) सीआरपीएफ जैसी कोई भी स्पेशल फोर्स या भारतीय डिफेंस सर्विसेज के वर्तमान या रिटायर्ड कर्मचारियों को यह कोटा मिलता है।

PH: पार्लियामेंट हाउस कोटा

पार्लियामेंट सदस्यों को यह कोटा मिलता है. केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्री. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और विधायक भी इस कोटे में सफर कर सकते हैं।
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HP: हैंडिकैप कोटा

40% या उससे ज्यादा प्रतिशत वाले फिजिकली हैंडिकैप यात्रियों को यह कोटा दिया जाता है।

DP: ड्यूटी पास कोटा

सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए ट्रैवल करने वाले रेलवे कर्मचारियों को यह कोटा मिलता है।

RS: रोड साइड या रिमोट लोकेशन कोटा

बड़े स्टेशनों के बीच जो स्टेशन कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क (पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम) से न जुडे़ हों वहां इस कोटे में रिजर्वेशन होता है. अधिकतर एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में इस कोटे के तहत अलग से सीटें रहती हैं।

RE: रेल एम्प्लाई या प्रिविलेज कोटा

रेल कर्मचारियों और उनके परिवार को नॉन ऑफिशियल यात्रा के लिए।

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