भोपाल

एमपी में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोत्तरी, 1 हजार रुपए का लाभ हुआ, याचिका वापस लेते ही आदेश लागू

grade pay मध्यप्रदेश में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोत्तरी की गई है।

भोपालDec 24, 2024 / 08:03 pm

deepak deewan

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मध्यप्रदेश में ग्रेड पे में बड़ी बढ़ोत्तरी की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह वृद्धि की है। विभाग ने सरकारी कॉलेजों के पदोन्नत प्राध्यापकों को बढ़ा हुआ एकेडमिक ग्रेड पे यानि एजीपी देने का आदेश लागू कर दिया है। प्राध्यापक संघ ने इस संबंध में हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस ली जिसके बाद वेतन वृद्धि का आदेश प्रभावशील कर दिया गया। आदेश के अनुसार पदोन्नत प्राध्यापकों को अब 10 हजार रुपए महीना एजीपी दी जाएगी।
पदोन्नत प्राध्यापकों ने एजीपी बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की जिनमें से 3 को हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने एजीपी को 9000 से बढ़ाकर 10000 रुपए करने की याचिका वापस ले ली। संघ द्वारा लंबित याचिका वापस लेते ही उच्च शिक्षा विभाग ने एजीपी वृद्धि संबंधी आदेश को प्रभावशील कर दिया।
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पदोन्नत प्राध्यापकों को 4 मार्च 2024 को 37400-67000+10000 एजीपी वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई थी। इसे 1 जनवरी 2006 से देय किया गया। साथ ही 14 सितंबर 2012 के विभागीय आदेश को संशोधित करने और 19 मार्च 2013 के विभागीय आदेश को निरस्त करने के लिए विभाग को अधिकृत किया। उच्च शिक्षा विभाग ने सितंबर 2024 में प्राध्यापक संघ द्वारा याचिका वापस लेने की शर्त के साथ 10000 रुपए एजीपी के आदेश जारी किए थे।
दायर याचिका वापस लेने प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रो. कैलाश त्यागी फिर से हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने शासन और सीधी भर्ती प्राध्यापक संघ की याचिकाएं डिस्पोज ऑफ कर दीं। अब जो एजीपी में वृद्धि की गई है उसका लाभ प्रदेश के करीब 5 हजार प्राध्यापकों को मिलेगा।
एमपी में 1 जनवरी 2006 से 6वां वेतनमान लागू हुआ जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों को 10000 रुपए महीना एजीपी देने का निर्णय लिया गया था। शुरुआती 30 माह के बाद ग्रेड पे घटाकर 9000 रुपए कर दिया। इस आदेश को प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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