भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने यह कहते हुए कोलार के एक मामले में फैसला दिया। दो साल पुराने मामले में आयोग की बेंच ने वैभव मैरिज गार्डन के प्रबंधक को 9% प्याज की दर से एडवांस जमा किए 21 हजार रुपए लौटाने के आदेश दिए। आयोग अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल ने परिवाद खर्च के 3 हजार और मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपए चुकाने के आदेश दिए।
ये है मामला
शिवाजी नगर के राजरूप पटेल की बेटी की शादी का कार्यक्रम नवंबर 2022 में था। जून 2022 में 21 हजार रुपए देकर कोलार में वैभव मैरिज गार्डन बुक किया। बाद में किसी कारण समारोह रद्द हो गया। राजरूप ने जुलाई में प्रबंधन से रुपए मांगे। तब प्रबंधन ने कहा, आगे होने वाले कार्यक्रम में राशि एडजस्ट कर देंगे। दो साल बीते, कार्यक्रम नहीं हुआ, तब भी राशि नहीं लौटाई। ये भी देखें: मोहन कैबिनेट ने देखी The Sabarmati Report, सीएम बोले- सही तथ्य सामने आना जरूरी ये भी पढें: 412 करोड़ से तैयार होगा नया कलेक्ट्रेट भवन, जानें क्या है प्रोफेसर कॉलोनी री-डेंसीफिकेशन की प्लानिंग