श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02 विजयपुर व सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156-बुधनी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। कुल 5 लाख 31 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
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एमपी के दमोह में खुदाई में निकले शिवलिंग और जलहरी, नागदेवता के कई पत्थर भी मिलेमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक विजयपुर में उप चुनाव के लिए 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां 2 लाख 54 हजार 817 मतदाता हैं जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 581 है जबकि 1 लाख 21 हजार 131 महिला मतदाता हैं। यहां 103 सेवा मतदाता हैं। इधर बुधनी विधानसभा में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां कुल 2 लाख 76 हजार 604 मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 43 हजार 197 हैं। यहां महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 401 है जबकि सेवा मतदाताओं की संख्या 195 है।
उपचुनावों में मतदान के लिए सरकार ने संबंधित इलाकों में अवकाश घोषित कर दिया है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा एवं सीहोर जिले की बुधनी में विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान के दिन का यानि 13 नवम्बर (बुधवार) को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। आयोग ने विशेष रूप से प्राइवेट संस्थानों से अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए हर हाल में अवकाश देने के निर्देश जारी किए हैं।
दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव के लिए 2 हजार 760 अधिकारी-कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है। यहां करीब 1500 सशस्त्र बल, 1500 जिला पुलिस बल तथा पर्याप्त संख्या में होमगार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो भी मतदाता मतदान कर सकेगा।
मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज शामिल हैं।