ये है पूरा मामला
मामला नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर पंचायत की निवासी सुनीता बाई साहू की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने पति मोहनलाल साहू की करंट लगने से हुई मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनका आवेदन पति की आयु 64 वर्ष से अधिक होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुनीता बाई ने आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर दावा किया कि उनके पति की मृत्यु के समय आयु 64 वर्ष से कम थी। राज्य शासन के अनुसार, जनपद पंचायत ने अन्य दस्तावेजों के आधार पर पाया कि मृतक की आयु 64 वर्ष से अधिक थी।