नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने ईद पर बेहतर व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, कुर्बानी के अवशेषों को नगर निगम के कचरा वाहनों को ही देना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा, तीनों दिनों के भीतर स्लॉटर हाउस के अलावा अन्य स्थानों पर कुर्बानी करने पर नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ अन्य कारर्वाई की जाएगी।
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क्या है ईद-उल अजहा
ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने में मनाया जाता है। ये रमजान का महीने खत्म होने के 70 दिन के बाद मनाया जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के त्योहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद-उल अजहा या कुर्बान बयारामी भी कहा जाता है।
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