तोमर ने कहा कि प्याज की कीमत नियंत्रण में रहे और बिचौलिए इसमें मनमानी कमाई न करे सरकार इस पर काम कर रही है। प्याज के स्टॉक को लेकर सरकार 5 अक्टूबर को एक अधिसूचना भी जारी कर चुकी है। इसके तहत प्याज के थोक कारोबारियों को दैनिक स्टॉक पंजी रखना होगी और उसमें प्रतिदिन प्याज की आवक-जावक दर्ज करना होगी।
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि प्याज की भौतिक खरीद-बिक्री ही करना होगी, इसमे सट्टा पद्धति करने पर कार्रवाई की जाएगी। थोक कारोबारियों को माह में दो बार अपने स्टॉक की जानकारी प्रशासन को देना होगी। थोक कारोबारी ५०० क्विंटल और खुदरा कारोबारी सौ क्ंिवटल प्याज का ही स्टॉक कर पाएगा।