मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा त्योहार अग्रिम के रूप में दिवाली पर 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में 7.50 लाख नियमित और निगम, मंडल व सहकारी संस्थाओं को मिलाकर करीब 10 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से केवल 1.50 लाख कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम राशि मिल सकेगी। कर्मचारियों को यह 4 हजार रुपए 6.50 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने होंगे।
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दरअसल त्योहार अग्रिम राशि के लिए सख्त नियम हैं। 30000 रुपए से कम मासिक वेतन वालों को ही इसका लाभ मिलता है। दिवाली के साथ ही सरकार अन्य आधा दर्जन से ज्यादा त्योहारों पर भी यह राशि देती है। दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन के साथ ईद और क्रिसमिस पर भी त्योहार अग्रिम दिया जाता है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी कर्मचारी त्योहार अग्रिम ले सकते हैं।
दरअसल त्योहार अग्रिम राशि के लिए सख्त नियम हैं। 30000 रुपए से कम मासिक वेतन वालों को ही इसका लाभ मिलता है। दिवाली के साथ ही सरकार अन्य आधा दर्जन से ज्यादा त्योहारों पर भी यह राशि देती है। दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन के साथ ईद और क्रिसमिस पर भी त्योहार अग्रिम दिया जाता है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी कर्मचारी त्योहार अग्रिम ले सकते हैं।
सरकार ने त्योहार अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को 4 हजार रुपए देने का प्रावधान किया है। यह राशि कर्मचारियों के खातों में डाल दी जाएगी। अग्रिम लेनेवाले कर्मचारी को 6.50 प्रतिशत ब्याज के साथ 10 किस्तों में राशि लौटानी होगी। कर्मचारी के वेतन से त्योहार अग्रिम की किस्त काट ली जाएगी।
दिवाली पर सहायक ग्रेड-3, कार्यभारित-आकस्मिकता निधि कर्मचारी और भृत्यों को त्योहार अग्रिम राशि दी जाएगी। स्थाई कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालीन कर्मचारियों को यह राशि नहीं मिलेगी। 10 साल से ज्यादा की सेवा वाले सहायक ग्रेड-3 और 20 साल से ज्यादा की सेवा वाले भृत्यों को भी त्योहार अग्रिम का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता के साथ ही त्योहार अग्रिम की राशि बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 14 साल से इसमें इजाफा नहीं किया है। त्योहार अग्रिम के रूप में दिए जा रहे 4000 रुपए बेहद कम हैं।