इन थानों में इन बिल्डरों पर होगी एफआइआर- रातीबड़ की 46 अवैध कॉलोनी – नगर निगम क्षेत्र के बरखेड़ी कला में कमल सिंह, सुनीता गुप्ता, चमेली बाई, प्रेमचंद कौल, प्रभात जैन, रीना बसंल, रीना जैन, अंकिता सिंह, एमआर पंडित, सीमा श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश मारन, मंगीलाल, वेलसम्मा, निर्मला सराठे, अल्का ठाकुर, राजकुमार गौर, मोरीलाल, ए.एंड कंपनी पीयूष गुप्ता, वीरेन्द्र सिंह, सुषमा सक्सेना, राधाकृष्ण शर्मा, करण सिंह, ग्राम गौरा सुरेश मेनन।- खुदागंज में नवाब खान, ग्राम बरखेड़ी खुर्द वंदना तिवारी, मोहन कुमार, बरखेड़ी कलां मुकेश गोयल, ग्राम गौरा यूनिट वेजय रियल्टर्स प्रा.लि डायरेक्टर अनिल विश्वकर्मा,
– बिशनखेड़ी दुर्गा श्रीवास्तव, गौरव सिंह चौहान, गगन कुमार सिंह, दुर्गा श्रीवास्तव, ग्राम गौरा मुंशीलाल, गजराज सिंह, नवाब जादा नादिर रसीद, राजकुमार मोटवानी, ग्राम बरखेड़ी खुर्द मदन गोपाल भावसार, योगिता चौरसिया, त्रिलोक सिंह, चंदनपुर विनोद शर्मा, ग्राम बरखेड़ी खुर्द जयप्रकाश गुप्ता, जितेन्द्र रघुवंशी, उषा रघुवंशी, महेश सबरीकर, भास्कर दत्त, सेवनियां गौड एआईएम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स पार्टनर कैलाश मारण शामिल है।
– ईंटखेड़ी में 20 अवैध कॉलोनी लांबाखेड़ा में राजमल पुत्र रामचरण, शाहवर हफीज खां, सुभाष यादव, विकार अजीम, दीवान सिंह, मो. लियाकत, अजीज खां, रामबदन प्रसाद वर्मा, रफतउल्ला खां, करन सिंह, राजाराम, मुन्नी देवी, चन्द्रमोहन शर्मा, द्रौपदी बाई, मेसर्स राॅयल एसोसिएट मुमताज अहमत, मो. अशलम खां, कालूराम, मो. साहिद खान, अब्दुल हमीद, अभिषेक मालवीय शामिल हैं।
– अयोध्या थाना में 11 अवैध कॉलोनी हताईखेड़ा में उमा चौकसे, धर्मेन्द्र कुशवाहा, रामरती चौकसे, डालचंद, संतोष पुत्र नंदराम, समीर मोहम्मद। खेजड़ा बरामद में केएस पाण्डेय, सैयद अदनान, टीकाराम, कोलुआ कला राजेश व मनीष चौकसे, नरेला शंकरी में कमला बाई के द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई है।
– छोला थाना में 8 अवैध कॉलोनी ग्राम खेजड़ा बरामद में सिराज व अन्य, मालीखेड़ी में विनोद कुशवाहा, अजहर खान, कल्लू साहू, मनोज कुशवाहा, सुरेश लोधी, द्वारका पिता शंकरलाल, छोला में कालूराम साहू द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।
– निशातपुरा में सात अवैध कॉलोनियां ग्राम पलासी में अशोक कुमार, मशकूरू उल्लाह, विकास जैन, मुजफ्फर खान, ग्राम बड़वई में मनोज कुमार, राकेश कुमार शर्मा, अब्दुल जहीर बेग और नेवरी में अनिल नेमा के द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।
नोट: सात सात तक सजा, आठ लाख तक जुर्मानाइस मामले में बिल्डर पर दो से सात साल तक सजा का प्रावधान और आठ लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कुछ ऐसे भी केस हैं जिनमें अनुमतियों में धोखाधड़ी पर जुड़कर ज्यादा जुर्माना भी हुआ है।