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इन किसानों को नहीं कराना होगा पंजीयन
जिन किसानों ने पिछले सालों में गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीयन करा रखा है, उन्हें नया पंजीयन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछले साल के पंजीयन में आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना हो, तो उस समय प्रमाणित दस्तावेज पंजीयन केंद्र पर ले जाकर किसान अपने पंजीयन में संशोधन करा सकेगा। खाद्य नियंत्रक केन्द्र द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों को वनपट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। वहीं, जिन किसानों द्वारा विगत रबी विपणन और खरीफ विपणन में पंजीयन नहीं कराया गया या एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केंद्र पर उपलब्ध कराना पड़ेगा।
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केन्द्रों में होंगे ये कार्य
गेहूं के पंजीयन का कार्य प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के पंजीयन केंद्र, गिरदावरी किसान एप, कियोस्क कॉमन सर्विस सेनटर-लोक सेवा केंद्र पर गिरदावरी किसान एप से किया जाएगा। सिकमीदार एवं वनाधिकार पट्टेधारी किसानों का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र पर ही किया जाएगा। किसान पंजीयन भू-अभिलेख डाटाबेस आधारित किया जाएगा।
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