भोपाल

बिजली बिल बकायेदार ध्यान दें, मामूली बकाया भी रह गया है तो कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस

Electricity Bill : अब बिजली कंपनी बिल जमा न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन निरस्त कराएगा। अगर कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहेगा पर उसका बिजली बिल बकाया होगा तो विभाग द्वारा लाइसेंस बनवाने के लिए एनओसी नहीं मिलेगी।

भोपालAug 22, 2024 / 09:58 am

Faiz

Electricity Bill : शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के लिए काम की खबर है। अगर आप शस्त्र रखने का शौक रखते हैं तो आपको अब बिजली बिल भी समय पर चुकाते रहना होगा, वरना आपका शश्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहना है कि बिजली कंपनी का। दरअसल, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए यह तैयारी की है, जिसके चहत बिजली बिल नियमित रूप से जमा न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जा सकते हैं। छिन सकता है। कंधे पर लटकी आपकी शान नीचे उतर सकती है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए यह तैयारी की है।
अब बिजली कंपनी बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन भी निरस्त करवाएगा। यही नहीं, अगर कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाहेगा तो उसे भी बकाया बिल जमा न करने की स्थिति में एनओसी नहीं मिल सकेगी। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करवाएगी।

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16 जिलों में प्रभावी होगा नियम

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नए आदेश के मुताबकि, मध्य प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के लगभग 16 जिलों पर लागू किया जाएगा। भोपाल में 28 हजार 500 बकायादार हैं, इनसे कंपनी को लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि वसूलनी है।

भोपाल में 13 हजार 500 बकायादार

इसके साथ ही अगर बात भोपाल की करें तो यहां शहर के करोंद, भानपुर, चांदबड़ समेत पूर्व संभाग के दायरे में आने वाले इलाकों में 13 हजार 500 बकायादारों पर लगभग 8 करोड़ रुपए वसूलने हैं। वहीं, आरिफ नगर, काजी कैंप, टीला जमालपुरा समेत उत्तर संभाग के दायरे में आने वाले 15 हजार बकायादारों पर लगभग 9 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसी तरह ग्वालियर में 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं।

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जिला प्रशासन से मांगी गई लिस्ट

कंपनी ने भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य जिलों में शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। उसके आधार पर बकायादारों की जानकारी तैयार कर वापस जिला प्रशासन को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस देकर मौका दिया जाएगा और फिर भी जमा नहीं करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के भी बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है।

बिल जमा न किया तो होगी कार्रवाई

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल का कहना है कि ‘बिजली कंपनी गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ही कार्रवाई करेगी। इसके तहत बिजली बिल न जमा करने वाले और बिजली चुराने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर व बिजली कंपनी के अधिकारी बिल जमा नहीं करने वाले शस्त्रधारी उपभोक्ताओं को चिह्नित कर कार्रवाई करेंगे।’

कई उपभोक्ता बिल ही जमा नहीं कर रहे

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वहीं, ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ प्रकाशन एवं नोडल अधिकारी मनोज द्विवेदी का कहना है कि ‘मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी जटाना शुरू की है, जो पिछले कुछ महीनों से बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इनमें कुछ बड़े उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिनके बारे में जिला प्रशासन से भी जानकारी मांगी है। जल्द ही ऐसे उपभोक्ता जो बिल जमा नहीं कर रहे हैं और उनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।’

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