वीडियो होना जरूरी
अभी डिजिटल एक्सेस को लेकर प्रक्रिया में वेरीफिकेशन फीचर्स को सख्त किया गया है। इसके तहत पहली बार वीडियो वेरीफिकेशन अनिवार्य किया है। इसमें अब किसी भी अफसर-कर्मचारी के डिजिटल एक्सेस के लिए वेरीफिकेशन में आधार कार्ड और पेन कार्ड के साथ वीडियो होना जरूरी कर दिया है। इससे ई-वर्किंग में डेटा सिक्योरिटी और पुख्ता हो सकेगी। डिजिटल एक्सेस में नई तकनीक का उपयोग और बढ़ेगा। अभी राज्य में ई-वर्किंग अपडेट लेवल पर नहीं है। ई-ऑफिस लेयर्स ही लागू करना है। केंद्रीय मंत्रालय के स्तर पर भी विमर्श हो रहा है।ये प्रक्रिया अब तय की
डेटा प्रायवेसी के नेक्सड लेवल में अब किसी भी अफसर-कर्मचारी को यदि डिजिटल एक्सेस में सिग्रेचर बनवाना है तो उसके अपना आधार कार्ड और पेनकार्ड हाथ में लेकर वीडियो बनवाना होगा। इस वीडियो में संबंधित अधिकारी अपना नाम और पदनाम भी बोलेगा। वीडियो में अधिकारी का चेहरा, आधार व पेनकार्ड स्पष्ट दिखना चाहिए। साथ ही नाम व पदनाम का साउंड स्पष्ट होना अनिवार्य है। इस वीडियो को डिजिटल एक्सेस के सिग्रेचर तैयार करने वाली एजेंसी ही तैयार करेगी। ऐसा नहीं होगा कि संबंधित अधिकारी खुद अपना वीडियो बनाकर भेज दें। संबंधित एजेंसी ही इस वीडियो को तैयार करेगी। साथ ही आधार कार्ड, पेन कार्ड और व्यक्ति के सिग्नेचर को वेरीफाई करेगी। इसके बाद उसका डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा। इससे पहले इस प्र₹िया में केवल आधार नंबर देकर ही डिजिटल एक्सेस व डिजिटल सिक्नेचर तैयार हो जाते थे।