भोपाल

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम

मध्य प्रदेश में अब से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में अब एक घंटे बढ़ा दिया गया है।

भोपालSep 24, 2020 / 02:54 pm

Faiz

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम

भोपाल/ मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की व्यवस्था बदलाव किया गया है। अब से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में अब एक घंटे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने हाल ही में भोपाल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को निर्देश जारी कर दिये हैं। अब नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुबह साढ़े 9 बजे से स्लॉट देना शुरु कर दिया गया है।

 

पढ़ें ये खास खबर- MP Corona Update : कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1 लाख 13 हज़ार के पार, 24 घंटे रिकॉर्ड 42 की मौत


ये सुविधाएं भी मिलेंगी

इसके पूर्व परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक यानी सात घंटे का स्लॉट दिया जा रहा था। नई व्यवस्था में सुबह साढ़े 9 से शाम साढ़े पांच यानी आठ घंटे के लिए बढ़ा दी गई है, ताकि एक दिन में अधिक से अधिक लोग आरटीओ से संबंधित या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम करा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक लाइसेंस का स्लॉट लेने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ही आने की तारीख का चयन भी कर सकता है। इसका अलावा, ज्यादा जरूरी होने पर तय तारीख से पहले भी आरटीओ की अनुमति लेकर लाइसेंस बनवाया जा सकता है।

 

पढ़ें ये खास खबर- स्मार्ट सिटी परियोजना : सीएम ने किया 50 करोड़ के निर्माण कार्यों का शुभारंभ, कहा- पीएम मोदी किसानों के भगवान


लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

एक पासपोर्ट साइज का फोटो। मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, एलआइसी पॉलिसी, आधार कार्ड में से एक दस्तावेज की छायाप्रति। साथ ही जन्मतिथि के लिए दसवीं की अंकसूची, पेन कार्ड मान्य होगा।

 

पढ़ें ये खास खबर- होटल में आग लगने पर हाथ से खिड़की तोड़कर किया था रेस्क्यू, जीवनरक्षक पदक से सम्मानित हुए जाबाज


ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने पर तय शुल्क जमा किया जाता है। तय समय में लर्निंग लाइसेंस के लिए संबंधित आरटीओ में जाकर टेस्ट देना होता है। इसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन अधिकारी के सामने दो व चार पहिया वाहन चलाकर दिखाया जाता है। फिर कंप्यूटर सिस्टम पर फोटो, फिंगर प्रिंट, जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं। तीन से सात दिन में संबंधित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

 

पढ़ें ये खास खबर- Weather Alert : अगले दो दिन तेज बारिश की चेतावनी, 24 घंटे में 2 इंच बरसात


– मध्य प्रदेश में 15 हजार लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस औसतन प्रतिदिन बनाए जाते हैं।

– 500 लर्निंग, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रोजाना भोपाल में बनते हैं।

– 200 लर्निंग लाइसेंस

– 300 परमानेंट लाइसेंस

Hindi News / Bhopal / ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, जान लें ये नियम

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.