इसके अलावा फुटकर व्यापारी भी लाइसेंस लेकर दुकान लगा सकेंगे। शहर में हलालपुरा, बैरसिया, एमपी नगर, बिट्टन मार्केट सहित 20 थोक फटाका बाजार लगाए जा रहे हैं। पटाखों की कीमत निर्धारण और आपसी प्रतिस्पर्धा के दौरान ग्राहकों के हितों का ख्याल रखने के लिए सभी व्यापारियों को समझाइश दी गई है।
अस्थाई लाइसेंस ऑन लाइन
पटाखा कारोबारियों से अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए एमपी ऑनलाइन से आवेदन बुलाए थे। अब तक भोपाल जिले से 1114 लाइसेंस के लिए आवेदन मिले हैं। 500 किलो के पटाखों की 20 आवदेन आए हैं। नर्मदापुरम रोड पर 11, करोंद में 2 और भानपुर की एक दुकान शामिल हैं। थोक कारोबारियों के लिए सालभर का लाइसेंस लेना होगा। जिले में 20 थोक दुकानें हैं। इनमें हलालपुरा 15, रेलवे फाटक करोंद, बैरसिया रोड में 1-1 और ग्राम बैरसिया में दो दुकानें है।पटाखा दुकानों के लिए गाइड लाइन
● टीन शेड का निर्माण करें। ● अग्नि शमन यंत्र दुकान में अवश्य रखें। ● रेत की बाल्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं। ● दो अस्थाई दुकानों कम-से-कम 3 मीटर की दूरी पर और सुरक्षित स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ● आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए। ● प्रकाश के लिए तेल लैम्प, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियों के इस्तेमाल में बैन है। ● यदि आपको बिजली की लाइन का उपयोग करना है, तो उसे दीवार या छत पर लगाएं।
● किसी प्रकार के तारों को लटकाने की अनुमति नहीं होगी।