मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग क्र. एफ 9-4/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 मई, 2024, पीके श्रीवास्तव उप सचिव द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त जिला अध्यक्ष के नाम जारी सर्कुलर में लिखा है कि, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर / परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को मंहगाई राहत के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
राज्य शासन के उक्त श्रेणी के अनंतिम पेंशन प्राप्तकर्ता पेंशनर / परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत देने का फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे और पांचवें वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुए, किया जाएं। राज्य सरकार के परिपत्र नंबर एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा चौथे और पांचवे वेतनमान अंतर्गत वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित है। यह भी पढ़ें- Double Murder Case : पिता और भाई की हत्या कर भागी नाबालिग हरिद्वार में कर रही थी पूजा, जानें फिर क्या हुआ