एमपी में सहकारी बैंकों से अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों को कर्ज चुकाने के लिए एक माह का समय और दे दिया गया है। सरकार ने कर्ज चुकाने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। बैंक कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख अब 31 मई कर दी है। कर्ज चुकाने की अवधि एक माह बढ़ाई गई है जिसका 30 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार किसानों को बिना ब्याज के फसल ऋण देती है। पिछले साल यानि 2023 की खरीफ फसल के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए 28 मार्च 2024 की तिथि तय की गई थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। अब एक बार फिर कर्ज चुकाने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी है।
इससे किसानों को खासी राहत मिल गई है। दरअसल प्रदेशभर के किसान नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई किसानों को समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज की राशि नहीं मिली है। मौसम खराब होने से खरीदी का काम भी प्रभावित हुआ और किसानों के भुगतान में भी विलंब हुआ।
इन किसानों को मिलेगी सुविधा
जिन किसानों ने 30 अप्रैल 2024 तक समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि बेच दी लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिला, वे 31 मई तक अपना कर्ज चुका सकेंगे। खरीदी की निर्धारित अंतिम तिथि तक उपज बेचनेवाले शेष किसान भी इस छूट के दायरे में आएंगे।
जिन किसानों ने 30 अप्रैल 2024 तक समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि बेच दी लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिला, वे 31 मई तक अपना कर्ज चुका सकेंगे। खरीदी की निर्धारित अंतिम तिथि तक उपज बेचनेवाले शेष किसान भी इस छूट के दायरे में आएंगे।