कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर धारा-144 के उल्लंधन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूर्व की तरह सड़कों पर शराब पीकर हंगामा करने वालों को लेकर शाम सात बजे से ही पुलिस जांच शुरू कर देगी। अगर कहीं कोई ज्यादा गड़बड़ी या लापरवाही करता नजर आएगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी। 31 जनवरी की रात को प्रशासन और पुलिस की टीमें भी लगातार निगरानी करेंगी। कहीं पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर न्यू इयर पर होटलों में होने वाले आयोजनों का मुख्य आकर्षण सेलेब्रिटी ही रहते हैं। इसके कारण अच्छी खासी बुकिंग मिल जाती थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा।
1 जनवरी से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं कोचिंग संस्थान बैठक में कोचिंग संस्थानों को खोलने पर भी चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि नए साल से कोचिंग संस्थानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उन्हें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गौरतलब है कि मार्च के बाद से ही कोचिंग संस्थान बंद हैं। इससे कई छोटे संस्थान तो बंद ही हो गए। कुछ बडे संस्थानों को आॅनलाइन कक्षाएं चलाना पड रही हैं।