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अब से पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, सरकार का अहम फैसला

शिवराज कैबिनेट में लिया गया अहम फैसला, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों नहीं मिलेगा को 20% आरक्षण।

भोपालAug 26, 2020 / 04:21 pm

Faiz

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अब से पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, सरकार का अहम फैसला

भोपाल/ मध्य प्रदेश में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए, उन्हीं में से एक फैसला पुलिसभर्ती को लेकर भी रहा। बैठक में मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि, वो पर्याप्त तैयारी करके ही आगामी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हों।

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठ में कई महत्वपूर्म फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया गया कि, गृह विभाग में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के संबंध में बताते हुए कहा कि, गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20 फ़ीसदी आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी भी दी है।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, पुलिस भर्ती में पहले से ही पूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 25 फीसदी आरक्षण तय है। ऐसे में अगर 20 फ़ीसदी आरक्षण और दिया गया तो, इसे अव्यवहारिक माना जाएगा, यही वजह है कि कैबिनेट ने संविदा कर्मियों को आरक्षण में 20 फीसदी कटोती करने का फैसला लिया है।

 

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कैबिनेट में लिये गए कई अहम निर्णय

पुलिस भर्ती के अलावा कैबिनेट में कई अहम मामलों पर फैसले लिए गए। इसके तहत सरकार ने सभी गरीबों को राशन देने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। 1 सितंबर से सभी मंत्री जिलों में जाकर राशन कार्ड ना होने पर गरीबों को राशन की पात्रता पर्ची बांटेंगे। बैठक में मंत्रियों से अगली कैबिनेट बैठक की तैयारी के लिए भी कहा गया है। उनसे पूछा गया है कि, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार को कौन सी योजना लॉन्च करनी चाहिए। इसपर सभी मंत्रियों से राय मांगी गई है।

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