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MP : इन जिलों में आचार संहिता लागू, नई घोषणाओं पर रोक, उद्घाटन और शिलान्यास भी नहीं होंगे

मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर आचार संहिता लागू।

भोपालSep 29, 2020 / 04:31 pm

Faiz

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MP : इन जिलों में आचार संहिता लागू, नई घोषणाओं पर रोक, उद्घाटन और शिलान्यास भी नहीं होंगे

भोपाल/ मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही, राज्य के 19 में से 7 जिलों में सिर्फ चुनाव वाले विधानसभा व बाकी 12 जिलों में सम्पूर्ण रूप से आचार लागू हो गई है। यानी साफ है कि, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से विधानसभा सीटों पर जारी राजनीतिक घमासान थम जाएगा। न ही अब सरकार की ओर से किसी नई घोषणा का ऐलान होगा और न ही राजनीतिक रैली, सभा, उद्घाटन या शिलान्यास कार्यक्रम हो सकेंगे। आइये जानते हैं, क्या होती है आचार संहिता? इसे क्यों लागू किया जाता है? आचार संहिता कब से कब तक लगी रहेगी?

 

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क्या है आचार संहिता?

देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम तय किये जानते हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव के दौरान इन्हीं नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। अगर इनमें से कोई भी नेता या राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो आयोग के नियम के अनुसार उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ उल्लंघन स्वरूप उचित कार्रवाई की जाती है।


एमपी में कब से लागू हुई आचार संहिता?

आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान आज मंगलवार (29 सितंबर) को चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। इसके साथ ही, राज्य के चुनावी सीटों के 19 जिलों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

 

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कब तक लगी रहेगी आचार संहिता?

आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता संबंधित इलाकों में लग गई है और वोटों की गिनती होने तकलगी रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों के मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी, इसलिए आचार संहिता 29 सितंबर से शुरु होकर 10 नवंबर तक लागू रहेगी, जबकि 3 नवंबर को मतदान होगा।


ये हैं आचार संहिता के नियम

 

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आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी ये कार्रवाई

चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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