पढ़ें ये खास खबर- इस तस्वीर के जरिये सोशल मीडिया पर CM शिवराज से तक मांगी गई थी बच्चों के लिये मदद, पुलिस ने जांच के बाद उठाया सराहनीय कदम
सीएम ने किया ट्वीट
सरकारी कर्मचारी की मौत पर परिवार को 5 लाख राहत राशि
राज्य सरकार ने कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की है। योजना के तहत सूबे में कार्यरत शासकीय सेवकों की कोरोना सेृ आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिजन को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। इस संबंध में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, इसके अलावा, ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी शुरू की गई है। इसमें दिवंगत कर्मचारी के परिवार के एक पात्र सदस्य को उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति देने की व्यवस्था की जाएगी।
पढ़ें ये खास खबर- पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लिए कांग्रेस एकजुट : विधायकों से मुलाकात के बाद कमलनाथ बोले- कानूनी चक्रव्यूह में फंसा रही सरकार
प्रदेश में ये योजनाएं भी लागू
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना एक मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।
पढ़ें ये खास खबर- युवक बोला- ‘माता ने सपने में आकर कहा, अगर कोरोना से बचना है तो एक साथ पूरे गांव को मंदिर आकर चढ़ाना होगा जल’, उमड़ पड़ी भीड़
क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े?
सरकारी आंकडों पर गौर करें, तो 30 मार्च 2021 से 19 मई 2021 तक मध्य प्रदेश में काेरोना से 1597 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की अवधि फिलहाल तय नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की अवधि को ही मान्य किया जाएगा।
कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब – जानें इस वीडियो में