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राजधानी भोपाल में जारी हुए निर्देश
शुक्रवार को नगरीय पुलिस भोपाल ने एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश में कहा गया है कि, ‘शहर की सीमा में चाइना धागे(Chinese Manjha banned) का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून व्यवस्था और आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए चाइना धागे का पतंगबाजी में उपयोग, विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।’ वहीं जारी निर्देश का उलंग्घन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत आरोपी को सजा दी जाएगी।
इन शहरों में भी लगा बैन – राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर और मंदसौर में भी चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये भी पढें – चिकनगुनिया का खौफ बरकरार, 7 दिन में ही 142 मरीज हो चुके शिकार