भोपाल

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को लेकर होगा बदलाव, अब इन मिलेगा सीधा लाभ

पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

भोपालFeb 02, 2021 / 11:41 am

Pawan Tiwari

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को लेकर होगा बदलाव, अब इन मिलेगा सीधा लाभ

भोपाल. स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इन्दर सिंह परमार ने स्कूल शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटीईटी परीक्षा या मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) या अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया है, इस निर्णय से संभाग और जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एक अन्य निर्णय में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों को, प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान 5200- 20200 +2400 ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है।

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