आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में श्रमिकों से काम कराकर उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। मजदूरी का पैसा नहीं देने वाले पर श्रम अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। तय की गई राशि नहीं देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सरकार द्वारा तय की गई राशि को काम कराने वालों को देना अनिवार्य होगा। नहीं देने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नियम का पालन कराएंगे श्रम अधिकारी
इस संबंध में शासन ने मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश श्रम विधि अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इस अधिनियम में उक्त प्रावधान किया गया है। नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम एवं अधिकारियों को दी गई है।
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