उन्होंने कहा कि आम आदमी की जिंदगी से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाये। मिलावट से मुक्ति अभियान में की गई कार्यवाही में 60 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जबकि 11 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही की गई है। धारा-32 में 2380 मिलावटखोरों को सुधार सूचना नोटिस जारी किये गये हैं।
मिलावट से मुक्ति अभियान में लिये गये नमूनों की प्रयोगशाला द्वारा जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट जारी की जा रही है। अभियान के तहत राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने 2197 खाद्य पदार्थों के नमूनों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 240 नमूने अवमानक, 149 नमूने मिथ्याछाप, 28 नमूने असुरक्षित किस्म के और 30 नमूने अपद्रव्य वाले पाये गये हैं। इसके साथ ही अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 13 है।
एडीएम न्यायालय द्वारा 312 प्रकरणों में मिलावटखोरों के विरुद्ध 2 करोड़ 22 लाख 35 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अभियान के तहत कार्यवाही लगातार जारी है।