mp news: केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyoiraditya Scindia) के करीबी और मध्यप्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Minister Govind Singh Rajput) को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला मानसिंह राजपूत नाम के एक व्यक्ति की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। मानसिंह की जमीन हड़पने और उसके गायब होने के मामले में उसके बेटे ने मंत्री गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने के आदेश दिए हैं। राहत की बात ये है कि कोर्ट के आदेश में कहीं पर भी मंत्री गोविंद सिंह का नाम नहीं है। वहीं इस पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि मानसिंह के परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए SIT गठित करने का आदेश
मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाए। इतना ही नहीं एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और एक एसपी रैंक का अधिकारी और एक अतिरिक्त एसपी रैंक का अधिकारी इसमें सदस्य होना चाहिए। ये तीनों अधिकारी एमपी कैडर आईपीएस अधिकारी होने चाहिए लेकिन उनका मूल राज्य से बाहर का होना चाहिए। एसआईटी को चार महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है।
मामला साल 2016 का है तब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सागर के पिली रोड पर स्थित उनके कॉलेज से लगी हुई एक जमीन को हड़पने के आरोप लगे थे। ये जमीन मानसिंह पटेल नाम के शख्स की थी जिसकी कीमत तब 1.11 करोड़ रुपए बताई गई थी, बताया जा रहा है कि इसी जमीन पर केम्ब्रिज स्कूल बना हुआ था। जब जमीन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर होने का पता मानसिंह को चला तो उसने तब तहसीलदार व सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन दिया था। तब इस मामले में गोविंद सिंह ने भी माना था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कैसे मानसिंह की जमीन उनके नाम पर हो गई। इसके बाद मामले का समझौता करने के लिए मानसिंह को गोविंद सिंह राजपूत द्वारा बुलाने की बात सामने आई थी। पूरी खबर और भी विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- जमीन मामले में मुश्किल में सिंधिया के करीबी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
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