अभिभाषक विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने बताया, बीना सीट पर कांग्रेस से विधायक सप्रे ने 5 मई 2024 कांग्रेस छोडऩे की घोषणा की थी। सीएम की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की। विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त होना थी, लेकिन सदस्यता खत्म नहीं की गई।
5 जुलाई को सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदस्यता समाप्त करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 90 दिनों में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना था। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर और विधायक सप्रे को व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बनाया है।