भोपाल नवाब की 15 हजार करोड़ की संपत्ति को 2015 में शत्रु संपत्ति के दायरे में लाया गया। शत्रु संपत्ति के लिए जिमेदार प्राधिकरण ने दस साल पहले इसके संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। इस पर दिसंबर 2024 में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने स्टे हटाते हुए प्रभावितों को तीस दिन के भीतर अपील करने का समय दिया था। अपील दायर हुई या नहीं इस संबंध में अभी तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं आयी है। नवाबी संपत्ति से जुड़े अधिवक्ताओं का दावा है कि अपील की जा चुकी है।
संपत्ति बचाने कोर्ट का भी रुख
इस बीच नवाबी संपत्ति(Saif Ali Khan Property News) से हटकर जो लोग प्रभावित क्षेत्र में हैं वे आशंका के आधार पर कोर्ट का रुख कर रहे हैं। नवाबी प्रापर्टी के मामलों को देख चुके हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश पांचोली के मुताबिक लोगों के पास विकल्प है। वे गृह मंत्रालय के फ्रीडम फाइटर एवं रिहेबिलेटेशन सेंटर में अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत अधिनियम में पूरी कानूनी प्रक्रिया है।
दस्तावेजों की जांच
उधर, सिटीजन वेलफेयर फोरम के मोहमद आफाक के मुताबिक मामले में लोग एकजुट हो रहे हैं। दस्तावेजों से लेकर रेकॉर्ड तक का ब्योरा जांचा जा रहा है। ताकि पक्ष मजबूत रख सकें। उन्होंने बताया इसका प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ सकता है।