हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता को सरकार ने दिसंबर अंत तक बढ़ा दिया है। न्यायालय के आदेश पर पहले ये प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से तारीख आगे बढ़ाई है। अप्रैल 2019 के बाद बिके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने फिलहाल अंतिम तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन दिसंबर अंत तक पहले चरण में महानगरों में काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
पोर्टल स्लो होने के कारण समय पर नहीं हो पा रहा काम
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश जारी होने के बाद लोग इसे तेजी से अपने वाहनों में लगवाना चाहते हैं, लेकिन पोर्टल स्लो होने के कारण काम समय पर नहीं हो पा रहा है। ऑन लाइन पोर्टल वाहन पर नंबर प्लेट की बुकिंग करने के लिए वाहन मालिक एमपी ऑन लाइन सेंटरों पर जा रहे हैं।
ऑनलाइन ऐसे करें एप्लाई
● परिवहन विभाग के वाहन-4 पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
● इसके बाद स्टेट, शहर और वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भरना होगा।
● यहां 2 या 4 व्हीलर का विकल्प देना होगा।
● गाड़ी की कंपनी या एजेंसी, जो आपके घर के नजदीक है, उसकी जानकारी देना होगी।
● अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस और इंजन नंबर भरना होगा।
● दो पहिया है, तो 300 से 500 तक और चार पहिया वाहन होने पर 500 से 800 रुपए ऑनलाइन चार्ज भरना होगा।
● एजेंसी से दो से तीन दिन में नंबर प्लेट बनने भेजेगी।