बता दें कि मध्य प्रदेश विधान सभा में मानसून सत्र 2024 एक जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 19 जुलाई तक चलेगा। इसमें एमपी की मोहन सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। साथ ही की महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी।
विधेयक में तगड़ी पेनल्टी, सजा और जुर्माने का प्रावधान
राज्य सरकार (MP Government) खुले नलकूप या बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। सरकार के नए बिल में खुले बोरवेल में बच्चों की मौत के मामले में तगड़ी पेनल्टी लगेगी। इसके साथ ही बोरवेल मौत के मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। जुर्माने के साथ ही सजा का भी प्रावधान इस विधेयक में होगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद, सीएम का बड़ा एक्शन
बता दें कि
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले बोरवेल के कारण होने वाली मौतों के लिए सरकार को बार-बार फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश में मौत के सौदागर बने इन खुले बोरवेल की स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार खुले बोरवेल में गिरकर बच्चों की मौत के संवेदनशील मुद्दे पर लापरवाह रही है। इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।