भोपाल

बीच साल फिर किराया बढ़ाने पर अड़े स्कूल बस-वैन ऑपरेटर

पहले से ही वसूल रहे हैं ज्यादा किराया, साल में एक बार किराया बढ़ाने का है नियम

भोपालNov 23, 2018 / 07:37 pm

Rohit verma

बीच साल फिर किराया बढ़ाने पर अड़े स्कूल बस-वैन ऑपरेटर

भोपाल. शहर के 1200 से ज्यादा प्राइवेट और 112 सरकारी स्कूलों के बच्चों को परिवहन सुविधा देने वाले स्कूल बस-वैन ऑपरेटर्स चालू शिक्षण सत्र 2018-19 के बीच फिर किराए में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर अड़े हुए हैं। जिला प्रशासन तय कर चुका है कि किराया साल में सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जाएगा इसके बाद भी ये मांग उठाई जा रही है।

फैसले को दरकिनार कर ऑपरेटर्स ने जिला प्रशासन को डीजल-पेट्रोल महंगे होने का हवाला देकर किराया बढ़ाने का दावा किया है। अपर कलेक्टर दिशा नागवंशी ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर किराया बढ़ाने वाली प्रशासनिक समिति ही फैसला लेगी। ऑपरेटर ने बिना मंजूरी के ज्यादा किराया वसूला तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर, जमीनी हकीकत दावों से उलट है।

 

प्रशासन को सौंपी गई किराया सूची के अनुसार 1 से 20 किमी दूरी के लिए बसों का किराया 1050 रुपए तय है, पर 1200 तक वसूल रहे हैं। 1 से 20 किमी तक वैन ऑपरेटर एसोसिएशन 800 रुपए वसूलने का दावा करती है पर पैरेंट्स से 1400 तक वसूल रहे हैं।
20 किमी तक 800 रुपए किराए का दावा है वैन संचालकों का हकीकत में 1400 रुपए वसूली

सीधी बात : वीरेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष, बस एसो.
बीच साल में किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है।
साल में एक बार वृद्धि का फैसला हुआ था, लेकिन कलेक्टर ने पिछले साल बढ़ी हुई दरें जारी नहीं की।
किराया सूची की बजाए पहले ही ज्यादा वसूली की जा रही है।
ये वसूली हम नहीं, बल्कि वैन-मैजिक को पीला रंग कर चलाने वाले ड्राइवर कर रहे हैं, जो अवैध है।
प्रशासनिक समिति ने आपकी दरें मंजूर कर ली हैं क्या।
साल में एक बार किराया बढ़ाने की बात तय हो चुकी थी, इसलिए ये वृद्धि कर रहे हैं।
 

बस ऑपरेटर्स की मौजूदा किराया सूची
किमी वर्तमान किराया
1 से 20 1050 रुपए
21 से 30 1200 रुपए
30 से 50 1700 रुपए
50 से 70 1800 रुपए
70 से 100 1900 रुपए
वैन ऑपरेटर्स की किराया सूची
अधिकतम 1 से 25 की दूरी तक सीमित
बच्चों की संख्या तय करती है प्रति सीट किराया
कोई ज्यादा वसूली करे तो सूचना दें

स्कूल बस-वैन ऑपरेटर्स ने साल में केवल एक बार किराया बढ़ाने की शर्त मानी है। यदि पिछले साल किराया नहीं बढ़ा तो भी नई दरों पर प्रशासनिक समिति विचार करने के बाद फैसला करेगी। समिति में कलेक्टर, आरटीओ, पैरेंट्स और ऑपरेटर्स प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऐसे एक ज्ञापन देकर मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकते। यदि कोई ज्यादा वसूली करे तो सूचना फौरन जिला प्रशासन को दें।
दिशा नागवंशी, अपर कलेक्टर

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