करदाताओं को एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी अंतिम तारीख 15 मार्च होती है। 15 मार्च को अंतिम किस्त जमा होगी। इस तारीख तक टैक्स समय जमा नहीं किया गया तो फिर इनकम टैक्स की धारा 234सी के तहत 1 फीसदी प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा।
एक्सपर्ट राजेश कुमार जैन बताते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफाल्ट स्कीम के रूप में भरने की घोषणा केन्द्र सरकार ने बजट में की थी। उन्होंने बताया कि 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, नए टैक्स रिजीम में करना फायदेमंद हो सकता है।