भोपाल

प्रापर्टी टैक्स जमा करने में इस तारीख तक मिलेगी 50% की छूट, बाद में चुकानी पड़ेगा पैनाल्टी

नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि, अगर आपका प्रापर्टी टैक्स बाकी रह गया है तो उसे आगामी 31 अगस्त 2022 तक जमा करा दें। ऐसा करके आप छूट या बड़ी पैनाल्टी से बच सकते हैं।

भोपालMay 02, 2022 / 01:45 pm

Faiz

प्रापर्टी टैक्स जमा करने में इस तारीख तक मिलेगी 50% की छूट, बाद में चुकानी पड़ेगा पैनाल्टी

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम सीमा रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपका प्रापर्टी टैक्स बाकी रह गया है तो उसे आगामी 31 अगस्त 2022 तक जमा करा दें। ऐसा करके आप छूट या बड़ी पैनाल्टी से बच सकते हैं। आपको बता दें कि, भोपाल नगर निगम प्रापर्टी टैक्स की राशि 31 अगस्त 2022 तक जमा करने पर 50 फीसदी तक की छूट दे रहा है। इस अवधि के बाद शहरवासियों को कर जमा करने में छूट नहीं मिल सकेगी।


स्वयं के उपयोग की संपत्ति पर टैक्स में मिलने वाली 50 फीसदी की छूट अब उन्हीं करदाताओं को मिलेगी, जो चालू वित्तीय वर्ष में अपना संपत्ति कर जमा कर देंगे। चालू वित्तीय वर्ष के बाद बकाया करों की राशि जमा करने वाले करजाताओं को इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। नगर निगम ने स्वयं के उपयोग वाली संपत्ति के 2021-22 के बकायादारों को 31 अगस्त तक का समय दिया है कि, वो इस अवधि में या 14 मई को होने वाली लोक अदालत में विगत वर्ष का संपत्ति कर जमा कर दें।

 

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तय समयावधि के बाद नहीं मिल सकेगा फायदा

निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने बताया, सरकार ने संपत्ति कर में दी जाने वाली रियायत में बदलाव किया है। जिसके तहत ऐसे करदाता जो अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करते हैं उन्हें अब केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही संपत्ति कर जमा करने पर 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। चालू वित्तीय वर्ष के बाद बकाया के रूप में संपत्ति कर जमा करने वालों को छूट नहीं दी जाएगी।

 

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