रेत खदान की अनुमति लेकर सिर्फ खुदाई करने का कार्य नियमित मान्य होता है। परिवहन की मंजूरी अलग से जारी होती है।
एक बार परिवहन के लिए मात्रा और स्थान तय होता है। वाहन चालक को तय मात्रा तय और स्थान पर छोड़कर आना होता है।
बीच रास्ते में कही भी रेत का भंडारण करने के लिए वाहन खाली करना मप्र खनिज नियमों का उल्लंघन और अपराध है।
खदान की रॉयल्टी चुकाकर और तय स्थत तक की परिवहन अनुमति लेकर इसे खुले बाजार में ट्रेक्टर-ट्रॉलियों से बिक्री करवाना भी प्रतिबंधित है।
जिला खनिज विभाग को इस तरह की अनियमितताओं के मामले में वाहनों पर जुर्माना और रेत का भंडार जब्त करने का अधिकार है।
राजेंद्र सिंह परमार, जिला खनिज अधिकारी