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बैंक हॉल‍िडे : मई में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट

एमपी में कुल 10 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।

भोपालApr 28, 2020 / 11:46 am

Faiz

बैंक हॉल‍िडे : मई में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट

भोपाल/ मध्य प्रदेश समेत देशभर में कोरोना वायरस को लेकर चिंता का माहौल है। फ‍िलहाल, धीरे धीरे ही सही पर स्थितियां सुधार की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। स्थितियों को नियंत्रण में लाने के लिए क्न्द्र सरकार ने देश में 3 मई तक का लॉकडाउन घोषित किया है। हालांकि, अब तक ये स्ष्ट नहीं है कि, इस बार लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा या एक बार फिर आगे बढ़ेगा। इसी बीच आरबीआई द्वारा मई माह में होने वाले बैंक हॉलिडेज़ की लिस्ट जारी की गई है। जिस हिसाब से इस महीने में एमपी में कुल 10 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे।


हालांकि, लॉकडाउन के दौरान देशभर के बैंक तो खोले गए हैं, लेकिन जिन इलाकों को टोटल लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया गया है, वहां बैंक सुविधा पूरी तरह सुचारू नहीं रह सकी है। इनमें राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी रेड जोन घोषित शहर शामिल हैं। कितने दिन बैंक बंद रहेंगे। इन अवकाशों में ईद, बुद्धपूर्णिमा, मजदूर दिवस जैसे अवकाश शामिल हैं। इन 10 छुट्टियों में सिर्फ उनहीं छुट्टियों का जिक्र कया गया है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है। एक महीने के भीतर आने वाली इन छुट्टियों का नुकसान खाताधारकों को इसलिए अगर बैंक से जुड़ा कोई कार्य बाकि है तो, उसे समय पर पूरा कर लीजिए। ताकि, अवकाश के दिनों में कोई बड़ी परेशानी न हो।

 

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3 मई तक लॉकडाउन

बता दें कि, देश में दूसरा ल़कडाउन 3 मई तक के लिए लगाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस लॉकडाउन को सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं खोला जाएगा। शर्तों के साथ कुछ क्षेत्रों को बड़ी राहत दी है, पूरे लॉकडाउन के दौरान बैंक खुले। हालांकि, जिन इलाकों में संक्रमण की रफ्तार अधिक थी वहां प्रशासन ने बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है। उन्हें देश में अब तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 27 हजार के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोरोना के अब तक 27,892 मरीज हैं। वहीं, अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे।

 

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बैंकों के लिए 6 माह तक लागू हुआ कड़ा कानून

लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। जानकारी दें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल करने का बदलाव किया गया है। बैंकिंग सेवाओं के एक्ट में शामिल होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। मालूम हो कि यह नया नियम 21 अप्रैल से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्त विभाग की ओर से 20 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवाओं में शामिल कर लिया है।

वहीं वित्त विभाग ने कहा है कि यह समय-सीमा 21 अप्रैल से लागू हो गई है। वहीं श्रम मंत्रालय की ओर से 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण आर्थिक गतिविधियों पर बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। इसी कारण से बैंकिंग सेक्टर को जन उपयोगी सेवाओं में शामिल किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने नए कानून के लागू होने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर, एसबीआई के चेयरमैन, राष्ट्रीयकृत बैकों के एमडी और सीईओ और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के सीईओ को सर्कुलर भेजा जा सकता है।

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