कोर्ट ने खेसारी लाल को 30 सितंबर साल 2025 तक अपने नए गानों के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक लगा दिया है। यह बात 27 मई साल 2021 की है, जब खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 30 महीनों के भीतर यानी ढ़ाई साल के अंदर 200 गानों को लेकर पांच करोड़ रुपये में करार हुआ था। लेकिन 30 महीने के अंदर खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सिर्फ 89 गाने ही दे पाए।
ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने खेसारी के खिलाफ याचिका दायर की
30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया और वह दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जहां दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया और वह दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जहां दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
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