बहुचर्चित विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। इनमें बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य भी शामिल हैं। गोहद के एंडोरी थाना इलाके के इस केस में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
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विधायक माखनलाल जाटव की हत्या 2009 में की गई थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ल था। हत्या के इस मामले में एंडोरी थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेरा उर्फ शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व कौरव, केदार सिंह और राम रूप सिंह को भी आरोपी बनाया। इन सभी पर हत्या, अवैध हथियार और एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज था।
विधायक माखनलाल जाटव की हत्या 2009 में की गई थी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तेज नारायण शुक्ल था। हत्या के इस मामले में एंडोरी थाना पुलिस ने पूर्व मंत्री लालसिंह आर्य, शेरा उर्फ शेर सिंह, मेवाराम शर्मा, सेठी कौरव, गंधर्व कौरव, केदार सिंह और राम रूप सिंह को भी आरोपी बनाया। इन सभी पर हत्या, अवैध हथियार और एससी एसटी एक्ट का केस दर्ज था।
भिंड के विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया।