भिण्ड में चंबल पुल chambal bridge से 16 चक्का से अधिक के वाहनों के गुजरने पर लगाया गया प्रतिबंध अब स्थाई रूप से हटा लिया गया है। शर्त यह रहेगी कि यह वाहन अंडर लोड चलेंगे, जिसमें 40 टन से ज्यादा वजन नहीं होगा।
यह भी पढ़ें: कई टुकड़ों में बंटेगा एमपी का यह जिला! बनेंगी 4 नई तहसीलें, सीएम मोहन यादव ने दिया सुझाव कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने छह से आठ जनवरी तक प्रतिबंध में ढील दी थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। बरही टोल प्लाजा का संचालन करने वाली पीएनसी कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह ओवरलोड वाहनों पर प्रतिबंधि सुनिश्चित करे। अब यहां से 18 से 22 चक्का तक के वाहन भी निकल सकेंगे।
चंबल पुल chambal bridge से सभी प्रकार के वाहनों को हरी झंडी देते हुए प्रशासन ने 4 दिन में दूसरी बार आदेश जारी किया। कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि यदि ओवरलोड वाहनों की सूचना मिली तो फिर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
बता दें चंबल पुल chambal bridge को 27 जून 2024 को एक साल बाद सशर्त चालू किया गया था। इटावा और भिंड प्रशासन के सामंजस्य के बाद पुल पर से 40 टन तक भार निकालने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही चेकिंग नाका, पुल के एक ओर सुरक्षाकर्मी, टोल प्लाजा पर वाहनों का भार चेक कर गुजारने जैसी शर्तें जोड़ी गई थीं।
इन्हीं शर्तों के आधार पर चंबल पुल chambal bridge से वाहनों को गुजारा जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने पुल की सुरक्षा को देखते हुए इस पर भारी वाहनों को रोक दिया था। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार चंबल पुल को सलामत रखने के लिए हैवी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था। यहां से 40 टन से अधिक भार वाले वाहन भी गुजारे जा रहे थे इसलिए रोक लगाई गई थी।